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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की आवश्यकता।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 146


(1) कोई भी व्यक्ति, यात्री के रूप में छोड़कर, किसी मोटर वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो:
बशर्ते कि खतरनाक या जोखिम भरे सामान ले जाने वाले, या ले जाने के लिए बने वाहन के मामले में, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के तहत एक बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक मोटर वाहन चलाने वाला व्यक्ति केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में, जबकि वाहन के उपयोग के संबंध में ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं है जैसा कि इस उप-धारा द्वारा आवश्यक है, उप-धारा का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह मानने का कारण न हो कि ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं है।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले और किसी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन पर लागू नहीं होंगे।
(3) उचित सरकार, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) के संचालन से, निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी भी वाहन को छूट दे सकती है, अर्थात्: -
(a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(b) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी;
(c) कोई भी राज्य परिवहन उपक्रम:
बशर्ते कि इस तरह का कोई भी आदेश किसी भी ऐसे प्राधिकारी के संबंध में नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस प्राधिकारी द्वारा एक निधि स्थापित नहीं की गई हो और उसे इस तरह से बनाए रखा गया हो जैसा कि उचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, “उचित सरकार” का अर्थ, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, और -
(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी निगम या कंपनी के संबंध में, केंद्र सरकार या वह राज्य सरकार का मतलब है; (ii) केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली किसी भी निगम या कंपनी के संबंध में, केंद्र सरकार का मतलब है;
(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, उस सरकार का मतलब है जिसका उस उपक्रम या प्राधिकारी पर नियंत्रण है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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