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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

परिभाषाएँ।

अध्याय 1: प्रारंभिक

धारा: 2


इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
2[ (1) “अनुकूलित वाहन” का अर्थ है एक मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, या जिसमें धारा 52 की उप-धारा (2) के तहत परिवर्तन किए गए हैं, जो किसी भी शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए है, और जिसका उपयोग केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए किया जाता है;
(1A) “एग्रीगेटर” का अर्थ है परिवहन के उद्देश्य से यात्री को ड्राइवर से जोड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बाज़ार;
(1B) “क्षेत्र”, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में, का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार, उस प्रावधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;]
(2) “जुड़ा हुआ वाहन” का मतलब है एक मोटर वाहन जिससे एक सेमीट्रेलर जुड़ा हुआ है;
(3) “एक्सल वेट” का मतलब है किसी वाहन के एक्सल के संबंध में उस एक्सल से जुड़े कई पहियों द्वारा उस सतह पर प्रेषित कुल वजन जिस पर वाहन टिका होता है;
(4) “पंजीकरण प्रमाण पत्र” का मतलब है एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिससे यह पता चलता है कि एक मोटर वाहन को अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत किया गया है;
3[ (4A) “सामुदायिक सेवा” का मतलब है एक अवैतनिक काम जो एक व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए सजा के रूप में करने की आवश्यकता होती है;]
(5) “कंडक्टर”, एक स्टेज कैरिज के संबंध में, का मतलब है एक व्यक्ति जो यात्रियों से किराया वसूलने, स्टेज कैरिज में उनके प्रवेश या निकास को विनियमित करने और ऐसे अन्य कार्यों को करने में लगा हुआ है जो निर्धारित किए जा सकते हैं;
(6) “कंडक्टर लाइसेंस” का मतलब है अध्याय III के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस जो उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है;
(7) “अनुबंध गाड़ी” का मतलब है एक मोटर वाहन जो किराए या इनाम के लिए एक यात्री या यात्रियों को ले जाता है और एक अनुबंध के तहत लगा हुआ है, चाहे व्यक्त हो या निहित, ऐसे वाहन के उपयोग के लिए यात्रियों को उसमें उल्लिखित यात्रियों के परिवहन के लिए और एक व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहन के संबंध में परमिट धारक के साथ या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित या सहमत दर या राशि पर दर्ज किया गया है -
(a) समय के आधार पर, चाहे किसी मार्ग या दूरी के संदर्भ में हो या नहीं; या
(b) एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक,
और दोनों ही मामलों में, यात्रा के दौरान कहीं भी अनुबंध में शामिल नहीं होने वाले यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए बिना रुके, और इसमें शामिल हैं -
(i) एक मैक्सी कैब; और
(ii) एक मोटर कैब इस तथ्य के बावजूद कि इसके यात्रियों के लिए अलग-अलग किराए लिए जाते हैं;
(8) “डीलर” में एक व्यक्ति शामिल है जो लगा हुआ है -
1* * * * *
(b) चेसिस से जोड़ने के लिए बॉडी बनाने में; या
(c) मोटर वाहनों की मरम्मत में; या
(d) मोटर वाहन के बंधक, लीजिंग या किराए-खरीद के कारोबार में;
(9) “चालक” में, एक मोटर वाहन के संबंध में जिसे किसी अन्य मोटर वाहन द्वारा खींचा जाता है, वह व्यक्ति शामिल है जो खींचे गए वाहन के स्टीयरसमैन के रूप में कार्य करता है;
2[ (9A) “ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स” का मतलब धारा 19 की उप-धारा (2A) में उल्लिखित कोर्स है;]
(10) “ड्राइविंग लाइसेंस” का मतलब है अध्याय II के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस जो उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर वाहन या किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहन को, एक शिक्षार्थी के रूप में अन्यथा, चलाने के लिए अधिकृत करता है;
(11) “शैक्षणिक संस्थान बस” का मतलब एक ऐसी बस है, जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है और जिसका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों के संबंध में छात्रों या कर्मचारियों के परिवहन के लिए किया जाता है;
(12) “किराए” में सीजन टिकट के लिए या अनुबंध गाड़ी के किराए के संबंध में देय राशि शामिल है;
2[ (12A) “गोल्डन आवर” का मतलब दर्दनाक चोट लगने के बाद एक घंटे की अवधि है, जिसके दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है;]
(13) “माल” में लाइव-स्टॉक और कोई भी चीज (वाहन के साथ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के अलावा) शामिल है, जो जीवित व्यक्तियों को छोड़कर वाहन द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन इसमें मोटर कार या मोटर कार से जुड़े ट्रेलर में ले जाया जाने वाला सामान या व्यक्तिगत प्रभाव या वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजी सामान शामिल नहीं है;
(14) “माल वाहन” का मतलब कोई भी मोटर वाहन है जो केवल माल के परिवहन के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है, या कोई भी मोटर वाहन जो इस तरह से नहीं बनाया या अनुकूलित किया गया है जब माल के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है;
(15) “सकल वाहन भार” का मतलब किसी भी वाहन के संबंध में वाहन और भार का कुल वजन है जिसे पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उस वाहन के लिए अनुमेय के रूप में प्रमाणित और पंजीकृत किया गया है;
(16) “भारी माल वाहन” का मतलब कोई भी माल गाड़ी है जिसका सकल वाहन भार, या एक ट्रैक्टर या एक रोड-रोलर जिसका बिना भार का वजन, 12,000 किलोग्राम से अधिक है;
(17) “भारी यात्री मोटर वाहन” का मतलब कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन या शैक्षणिक संस्थान बस या ओमनीबस है, जिसका सकल वाहन भार, या एक मोटर कार जिसका बिना भार का वजन, 12,000 किलोग्राम से अधिक है;
3* * * * *
(19) “शिक्षार्थी लाइसेंस” का मतलब अध्याय II के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस है जो उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को एक शिक्षार्थी के रूप में, एक मोटर वाहन या किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहन को चलाने के लिए अधिकृत करता है;
(20) “लाइसेंसिंग अथॉरिटी” का मतलब है वह अथॉरिटी जिसे अध्याय II या, जैसा भी मामला हो, अध्याय III के तहत लाइसेंस जारी करने का अधिकार है;
(21) “हल्का मोटर वाहन” का मतलब है कोई परिवहन वाहन या ओमनीबस जिसका सकल वाहन भार या कोई मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर जिसका बिना भार का वजन 1[7500] किलोग्राम से अधिक नहीं है;
2[ (21A) “निर्माता” का मतलब है वह व्यक्ति जो मोटर वाहनों के निर्माण में लगा हुआ है;]
(22) “मैक्सीकैब” का मतलब है कोई भी मोटर वाहन जिसे छह से अधिक लेकिन बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है, जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है, किराए या इनाम के लिए;
(23) “मध्यम माल वाहन” का मतलब है कोई भी माल वाहन जो हल्का मोटर वाहन या भारी माल वाहन नहीं है;
(24) “मध्यम यात्री मोटर वाहन” का मतलब है कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन, या शैक्षणिक संस्थान बस जो मोटर साइकिल, 3[अनुकूलित वाहन], हल्के मोटर वाहन या भारी यात्री मोटर वाहन से अलग है;
(25) “मोटरकैब” का मतलब है कोई भी मोटर वाहन जिसे ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को किराए या इनाम के लिए ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है;
(26) “मोटर कार” का मतलब है कोई भी मोटर वाहन जो परिवहन वाहन, ओमनीबस, रोड-रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल या 3[अनुकूलित वाहन] से अलग है;
(27) “मोटर साइकिल” का मतलब है दो पहियों वाला मोटर वाहन, जिसमें एक अतिरिक्त पहिया वाला अलग करने योग्य साइड-कार भी शामिल है, जो मोटर वाहन से जुड़ा होता है;
(28) “मोटर वाहन” या “वाहन” का मतलब है कोई भी यांत्रिक रूप से चलने वाला वाहन जिसे सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित हो और इसमें एक चेसिस भी शामिल है जिससे बॉडी नहीं जुड़ी है और एक ट्रेलर भी शामिल है; लेकिन इसमें निश्चित रेल पर चलने वाला वाहन या एक विशेष प्रकार का वाहन शामिल नहीं है जो केवल एक कारखाने में या किसी अन्य बंद परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित है या एक वाहन जिसमें चार से कम पहिए हैं और इंजन क्षमता 4[पच्चीस घन सेंटीमीटर] से अधिक नहीं है;
(29) “ओमनीबस” का मतलब है कोई भी मोटर वाहन जिसे ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है;
(30) “मालिक” का मतलब है वह व्यक्ति जिसके नाम पर एक मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और एक मोटर वाहन के संबंध में जो एक किराया-खरीद समझौते, या पट्टे के समझौते या बंधक के समझौते का विषय है, उस समझौते के तहत वाहन के कब्जे वाला व्यक्ति;
(31) “परमिट” का मतलब है एक राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या इस अधिनियम के तहत इस संबंध में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया परमिट जो एक मोटर वाहन को परिवहन वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है;
(32) “निर्धारित” का मतलब है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
(33) “निजी सेवा वाहन” का मतलब है एक मोटर वाहन जिसे ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है और आमतौर पर ऐसे वाहन के मालिक द्वारा या उसकी ओर से व्यक्तियों को ले जाने के उद्देश्य से, या उसके व्यापार या व्यवसाय के संबंध में किराए या इनाम के अलावा उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन शामिल नहीं है।
(34) “सार्वजनिक जगह” का मतलब है कोई सड़क, गली, रास्ता या दूसरी जगह, चाहे वह आने-जाने का रास्ता हो या न हो, जहाँ जनता को आने का अधिकार है, और इसमें कोई ऐसी जगह या स्टैंड भी शामिल है जहाँ स्टेज कैरिज से यात्रियों को उठाया या उतारा जाता है;
(35) “सार्वजनिक सेवा वाहन” का मतलब है कोई भी मोटर वाहन जिसका इस्तेमाल किराए या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है या उसे इस तरह बनाया गया है, और इसमें मैक्सीकैब, मोटरकैब, अनुबंध कैरिज और स्टेज कैरिज शामिल हैं;
(36) “पंजीकृत धुरा भार” का मतलब है किसी भी वाहन के धुरे के संबंध में, वह धुरा भार जिसे पंजीकरण प्राधिकारी ने प्रमाणित किया है और उस धुरे के लिए अनुमेय के रूप में पंजीकृत किया है;
(37) “पंजीकरण प्राधिकारी” का मतलब है अध्याय IV के तहत मोटर वाहनों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत कोई प्राधिकारी;
(38) “मार्ग” का मतलब है यात्रा का एक रास्ता जो उस राजमार्ग को बताता है जिस पर एक मोटर वाहन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच चल सकता है;
1[ (38A) “स्कीम” का मतलब है इस अधिनियम के तहत बनाई गई कोई स्कीम;]
2[ (39) “सेमी-ट्रेलर” का मतलब है बिना यांत्रिक शक्ति वाला वाहन (ट्रेलर के अलावा) , जिसे एक मोटर वाहन से जोड़ने के लिए बनाया गया है और जिसे इस तरह बनाया गया है कि उसका एक हिस्सा उस मोटर वाहन पर रखा गया है, और उसके वजन का एक हिस्सा उस मोटर वाहन द्वारा वहन किया जाता है;]
(40) “स्टेज कैरिज” का मतलब है एक मोटर वाहन जिसे ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को किराए या इनाम के लिए अलग-अलग किराए पर ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है, जो व्यक्तिगत यात्रियों द्वारा या उनके लिए पूरी यात्रा या यात्रा के चरणों के लिए भुगतान किया जाता है;
(41) “राज्य सरकार” का मतलब केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त उसका प्रशासक है;
(42) “राज्य परिवहन उपक्रम” का मतलब सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने वाला कोई भी उपक्रम है, जहाँ ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है,—
(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार;
(ii) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भी सड़क परिवहन निगम;
(iii) कोई भी नगरपालिका या कोई निगम या कंपनी जो केंद्र सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, या केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है;
3[ (iv) जिला परिषद या कोई अन्य समान स्थानीय प्राधिकारी.]
स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सड़क परिवहन सेवा” का मतलब किराए या इनाम के लिए सड़क द्वारा यात्रियों या सामान या दोनों को ले जाने वाले मोटर वाहनों की सेवा है;
1[ (42A) “परीक्षण एजेंसी” का मतलब धारा 110B के तहत परीक्षण एजेंसी के रूप में नामित कोई भी इकाई है;]
(43) “पर्यटक वाहन” का मतलब एक ऐसा अनुबंध गाड़ी है जिसे इस संबंध में बताए गए नियमों के अनुसार बनाया या अनुकूलित किया गया है और सुसज्जित और रखरखाव किया गया है;
(44) “ट्रैक्टर” का मतलब एक मोटर वाहन है जिसे खुद कोई भार ढोने के लिए नहीं बनाया गया है (सिवाय प्रणोदन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले उपकरण के) ; लेकिन इसमें रोड-रोलर शामिल नहीं है;
(45) “यातायात संकेत” में सभी सिग्नल, चेतावनी संकेत पोस्ट, दिशा पोस्ट, सड़क पर निशान या मोटर वाहनों के चालकों की जानकारी, मार्गदर्शन या दिशा के लिए अन्य उपकरण शामिल हैं;
(46) “ट्रेलर” का मतलब कोई भी वाहन है, जो एक सेमी-ट्रेलर और एक साइड-कार के अलावा, एक मोटर वाहन द्वारा खींचा जाता है या खींचे जाने का इरादा है;
(47) “परिवहन वाहन” का मतलब एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन है;
(48) “अनलेडन वेट” का मतलब एक वाहन या ट्रेलर का वजन है जिसमें वाहन या ट्रेलर के साथ आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण शामिल हैं, लेकिन इसमें ड्राइवर या अटेंडेंट का वजन शामिल नहीं है; और जहां वैकल्पिक भागों या बॉडी का उपयोग किया जाता है, वहां वाहन का अनलेडन वेट का मतलब सबसे भारी ऐसे वैकल्पिक भाग या बॉडी वाले वाहन का वजन है;
(49) “वजन” का मतलब वाहन के पहियों द्वारा उस सतह पर उस समय प्रेषित कुल वजन है जिस पर वाहन टिका होता है 1[या चलता है]।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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