(1) इस अधिनियम को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार पूरे भारत में है।
(3) यह उस तारीख1 से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है; और अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं और इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारंभ के किसी भी संदर्भ को, एक राज्य के संबंध में, उस राज्य में इस अधिनियम के लागू होने के संदर्भ में माना जाएगा।
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