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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले आदेश अंतिम होंगे और इसकी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगे।

अध्याय 10: अपीलीय न्यायाधिकरण

धारा: 55


केंद्र सरकार का कोई भी आदेश जो किसी व्यक्ति को 7[चेयरपर्सन या सदस्य] के रूप में 2[अपीलीय ट्रिब्यूनल] में नियुक्त करता है, किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाया जाएगा और 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] के सामने कोई भी काम या कार्यवाही किसी भी तरह से केवल 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] के गठन में किसी भी दोष के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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