अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले आदेश अंतिम होंगे और इसकी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगे।
अध्याय 10: अपीलीय न्यायाधिकरण
धारा: 55
केंद्र सरकार का कोई भी आदेश जो किसी व्यक्ति को 7[चेयरपर्सन या सदस्य] के रूप में 2[अपीलीय ट्रिब्यूनल] में नियुक्त करता है, किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाया जाएगा और 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] के सामने कोई भी काम या कार्यवाही किसी भी तरह से केवल 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] के गठन में किसी भी दोष के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
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