(1) एक सब्सक्राइबर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट स्वीकार करने वाला माना जाएगा यदि वह डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का प्रकाशन करता है या प्रकाशन करने के लिए अधिकृत करता है—
(a) एक या अधिक व्यक्तियों को;
(b) एक रिपॉजिटरी में; या
किसी भी तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अपनी मंजूरी दिखाता है।
(2) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट स्वीकार करके सब्सक्राइबर उन सभी को प्रमाणित करता है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में निहित जानकारी पर उचित रूप से भरोसा करते हैं कि—
(a) सब्सक्राइबर के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध पब्लिक की के अनुरूप प्राइवेट की है और वह उसे रखने का हकदार है;
(b) सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सब्सक्राइबर द्वारा किए गए सभी दावे और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में निहित जानकारी से संबंधित सभी सामग्री सही हैं;
(c) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सब्सक्राइबर के ज्ञान में जो भी जानकारी है, वह सही है।