(1) धारा 69 की उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंट्रोलर या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, यदि उसके पास यह संदेह करने का उचित कारण है कि 2[इस अध्याय के प्रावधानों का कोई उल्लंघन] किया गया है, तो उसके पास किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी उपकरण, डेटा या ऐसी प्रणाली से जुड़ी किसी भी अन्य सामग्री तक एक्सेस होगा, ताकि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में निहित या उपलब्ध किसी भी जानकारी या डेटा को खोजने या खोजने का कारण बन सके।
(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कंट्रोलर या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, आदेश द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा उपकरण या सामग्री के प्रभारी, या अन्यथा उसके संचालन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, ऐसी उचित तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।