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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

लाइसेंस का निलंबन।

अध्याय 6: प्रमाणन अधिकारियों का विनियमन

धारा: 25


(1) कंट्रोलर, अगर वह ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट है, जैसा वह ठीक समझे, कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने—
(a) लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन में, या उसके संबंध में, एक ऐसा बयान दिया है जो गलत है या भौतिक विवरण में झूठा है;
(b) उन नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है जिनके तहत लाइसेंस दिया गया था;
2[ (c) धारा 30 में तय की गई प्रक्रियाओं और मानकों को बनाए रखने में विफल रहा;]
(d) इस अधिनियम, नियम, विनियमन या उसके तहत किए गए आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है,
लाइसेंस रद्द कर दे:
बशर्ते कि किसी भी लाइसेंस को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्रस्तावित रद्द करने के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(2) कंट्रोलर, अगर उसके पास यह मानने का उचित कारण है कि उप-धारा (1) के तहत लाइसेंस रद्द करने का कोई आधार है, तो वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी जांच के पूरा होने तक ऐसे लाइसेंस को आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है:
बशर्ते कि किसी भी लाइसेंस को दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्रस्तावित निलंबन के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(3) कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के दौरान कोई भी 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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