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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

लाइसेंस देने या रद्द करने की प्रक्रिया।

अध्याय 6: प्रमाणन अधिकारियों का विनियमन

धारा: 24


कंट्रोलर, धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन मिलने पर, आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों और ऐसे अन्य कारकों पर विचार करने के बाद, जैसा वह ठीक समझे, लाइसेंस दे सकता है या आवेदन को रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी भी आवेदन को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर न दिया गया हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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