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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लाइसेंस।

अध्याय 6: प्रमाणन अधिकारियों का विनियमन

धारा: 21


(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, कंट्रोलर को आवेदन कर सकता है।
(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक योग्यता, विशेषज्ञता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं के संबंध में ऐसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, जो 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(3) इस धारा के तहत दिया गया लाइसेंस—
(a) ऐसी अवधि के लिए मान्य होगा जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जा सकती है;
(b) हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं होगा;
(c) ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा जो विनियमों द्वारा तय किए जा सकते हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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