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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

नियंत्रक के कार्य।

अध्याय 6: प्रमाणन अधिकारियों का विनियमन

धारा: 18


नियंत्रक निम्नलिखित सभी या किसी भी कार्य को कर सकता है, अर्थात्: -
(a) प्रमाणन अधिकारियों की गतिविधियों पर पर्यवेक्षण करना;
(b) प्रमाणन अधिकारियों की पब्लिक की (public keys) को प्रमाणित करना;
(c) प्रमाणन अधिकारियों द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों को निर्धारित करना;
(d) सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कर्मचारियों के पास क्या योग्यता और अनुभव होना चाहिए, यह तय करना;
(e) वे शर्तें तय करना जिनके अनुसार सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना कारोबार चलाएंगे;
(f) लिखित, छपी हुई या दिखने वाली सामग्री और विज्ञापनों की सामग्री तय करना जो 2[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट और पब्लिक की के संबंध में बांटे या इस्तेमाल किए जा सकते हैं;
(g) 2[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट और की का फॉर्म और सामग्री तय करना;
(h) सर्टिफाइंग अथॉरिटी किस फॉर्म और तरीके से खाते रखेंगे, यह तय करना;
(i) वे नियम और शर्तें तय करना जिनके अनुसार ऑडिटर नियुक्त किए जा सकते हैं और उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा;
(j) किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा अकेले या अन्य सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ मिलकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की स्थापना को आसान बनाना और ऐसे सिस्टम का रेगुलेशन करना;
(k) सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, यह तय करना;
(l) सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच हितों के टकराव को हल करना;
(m) सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कर्तव्यों को बताना;
(n) एक डेटा बेस बनाए रखना जिसमें प्रत्येक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का खुलासा रिकॉर्ड हो, जिसमें ऐसी जानकारी हो जो रेगुलेशन द्वारा तय की जा सकती है, जो जनता के लिए एक्सेसिबल होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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