(1) जहाँ भेजने वाले ने यह 3[तय] नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रसीद की पावती एक विशेष रूप में या एक विशेष तरीके से दी जाए, तो पावती दी जा सकती है—
(a) पाने वाले द्वारा कोई भी संचार, अपने आप या किसी और तरीके से; या
(b) पाने वाले का कोई भी आचरण, जो भेजने वाले को यह बताने के लिए काफी हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।
(2) जहाँ भेजने वाले ने यह तय किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल उसके द्वारा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, तो जब तक पावती प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजने वाले द्वारा कभी नहीं भेजा गया था।
(3) जहाँ भेजने वाले ने यह तय नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल ऐसी पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, और पावती भेजने वाले द्वारा तय समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है या सहमति नहीं दी गई है, या यदि कोई समय तय या सहमति नहीं दी गई है तो उचित समय के भीतर, तो भेजने वाला पाने वाले को यह कहते हुए नोटिस दे सकता है कि उसे कोई पावती नहीं मिली है और एक उचित समय तय कर सकता है जिसके द्वारा पावती उसे प्राप्त होनी चाहिए और यदि उपरोक्त समय सीमा के भीतर कोई पावती प्राप्त नहीं होती है तो वह पाने वाले को नोटिस देने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरह मान सकता है जैसे कि वह कभी भेजा ही नहीं गया था।