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3

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रखरखाव।

अध्याय 3: इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

धारा: 7


(1) अगर किसी कानून में यह दिया गया है कि दस्तावेज़, रिकॉर्ड या जानकारी को एक तय समय के लिए रखना ज़रूरी है, तो यह माना जाएगा कि वह ज़रूरत पूरी हो गई है अगर ऐसे दस्तावेज़, रिकॉर्ड या जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, अगर—
(a) उसमें दी गई जानकारी एक्सेस करने लायक रहे ताकि उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके;
(b) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसी फ़ॉर्मेट में रखा जाए जिसमें वह पहली बार बनाया गया था, भेजा गया था या मिला था या ऐसे फ़ॉर्मेट में रखा जाए जो यह दिखा सके कि वह जानकारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहली बार बनाई गई थी, भेजी गई थी या मिली थी;
(c) वे डिटेल्स (details) जो यह पता लगाने में मदद करें कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहाँ से भेजा गया, कहाँ भेजा गया, किस तारीख और समय को भेजा या मिला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद हों:
यह शर्त है कि यह क्लॉज़ (clause) किसी ऐसी जानकारी पर लागू नहीं होता है जो सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजने या पाने के लिए अपने आप बनती है।
(2) इस सेक्शन (section) में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे कानून पर लागू हो जो साफ़ तौर पर दस्तावेज़ों, रिकॉर्ड या जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखने की बात करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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