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3

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर (electronic signature) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 3: इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

धारा: 10


1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर (electronic signature) ]।— केंद्र सरकार, इस एक्ट (Act) के उद्देश्यों के लिए, नियमों द्वारा, तय कर सकती है—
(a) 1[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] का प्रकार;
(b) वह तरीका और फॉर्मेट जिसमें 1[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] लगाया जाएगा;
(c) वह तरीका या प्रक्रिया जो 1[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] लगाने वाले व्यक्ति की पहचान करने में मदद करती है;
(d) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या भुगतान की पर्याप्त अखंडता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाएं और तरीके; और
(e) कोई भी अन्य मामला जो 1[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] को कानूनी रूप देने के लिए जरूरी है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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