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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

सलाहकार समिति का गठन।

अध्याय 14: विविध

धारा: 88


(1) केंद्र सरकार, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी नामक एक समिति का गठन करेगी।
(2) साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी में एक चेयरपर्सन और इतने अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं या जिनके पास विषय-वस्तु का विशेष ज्ञान है, जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे।
(3) साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी सलाह देगी—
(a) केंद्र सरकार को या तो आम तौर पर किसी भी नियम के संबंध में या इस अधिनियम से जुड़े किसी अन्य उद्देश्य के लिए;
(b) कंट्रोलर को इस अधिनियम के तहत नियम बनाने में।
(4) ऐसी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे जो केंद्र सरकार तय करे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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