(1) जहां इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो, उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के कामकाज के लिए कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी भी, उल्लंघन का दोषी होगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती।
(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन एक कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ है, या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(i) —कंपनी‖ का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ii) किसी फर्म के संबंध में, “—director‖” का मतलब है, फर्म में एक पार्टनर।