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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति।

अध्याय 14: विविध

धारा: 80


(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी, जो 1[इंस्पेक्टर] के पद से नीचे का न हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी जिसे केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिकृत किया है, किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकता है और बिना वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसमें पाया जाता है और जिस पर यह संदेह करने का उचित कारण है कि उसने इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है।
स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति —सार्वजनिक स्थान‖ में कोई भी सार्वजनिक वाहन, कोई भी होटल, कोई भी दुकान या कोई अन्य स्थान शामिल है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए या जनता के लिए सुलभ हो।
(2) जहां किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत पुलिस अधिकारी से अलग किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी, बिना किसी अनावश्यक देरी के, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने ले जाएगा या भेजेगा।
(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, जहां तक हो सके, इस धारा के तहत की गई किसी भी प्रविष्टि, तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में लागू होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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