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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर को अधिसूचित करेगी।

अध्याय 13: इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर

धारा: 79A


केंद्र सरकार, किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस पर विशेषज्ञ राय देने के प्रयोजनों के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निकाय या एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस‖ का अर्थ है प्रमाणिक मूल्य की कोई भी जानकारी जो या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत या प्रसारित की जाती है और इसमें कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल फैक्स मशीनें शामिल हैं।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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