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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

कुछ खास विवरणों में गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रकाशित करने पर जुर्माना।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 73


(1) कोई भी व्यक्ति 1[electronic signature] सर्टिफिकेट प्रकाशित नहीं करेगा या अन्यथा इसे किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगा, यह जानते हुए कि—
(a) सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इसे जारी नहीं किया है; या
(b) प्रमाण पत्र में दिए गए सब्सक्राइबर ने इसे स्वीकार नहीं किया है; या
(c) प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित कर दिया गया है,
जब तक कि ऐसा प्रकाशन ऐसे निलंबन या रद्द करने से पहले बनाए गए 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] को सत्यापित करने के उद्देश्य से न हो।
(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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