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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

वैध अनुबंध के उल्लंघन में जानकारी का खुलासा करने पर सजा।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 72A


इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी बात के विपरीत, कोई भी व्यक्ति जिसमें एक मध्यस्थ (Intermediary) भी शामिल है, जो वैध अनुबंध की शर्तों के तहत सेवाएं प्रदान करते समय, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक एक्सेस प्राप्त करता है, जिससे गलत नुकसान या गलत लाभ होने की संभावना है, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना, या वैध अनुबंध के उल्लंघन में, ऐसी सामग्री किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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