(1) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी भी संगठन को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है।
(2) उप-धारा (1) के तहत नामित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास सहित सभी उपायों के लिए जिम्मेदार होगी।
(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित एजेंसी के कार्यों और कर्तव्यों को करने का तरीका ऐसा होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।