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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या जानकारी की निगरानी और एकत्र करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 69B


(1) केंद्र सरकार, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर दूषित पदार्थों के घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार की किसी भी एजेंसी को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत ट्रैफिक डेटा या जानकारी की निगरानी और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकती है। (2) मध्यस्थ या कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर संसाधन का प्रभारी है, जब एजेंसी द्वारा बुलाया जाता है जिसे उप-धारा (1) के तहत अधिकृत किया गया है, तो ऐसी एजेंसी को ऑनलाइन एक्सेस सक्षम करने या ऐसे ट्रैफिक डेटा या जानकारी उत्पन्न करने, संचारित करने, प्राप्त करने या संग्रहीत करने वाले कंप्यूटर संसाधन तक ऑनलाइन एक्सेस को सुरक्षित और प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। (3) ट्रैफिक डेटा या जानकारी की निगरानी और एकत्र करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। (4) कोई भी मध्यस्थ जो जानबूझकर या जानबूझकर उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (i) —कंप्यूटर दूषित पदार्थ‖ का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में इसे सौंपा गया है; (ii) —ट्रैफिक डेटा‖ का अर्थ है कोई भी डेटा जो किसी व्यक्ति, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या उस स्थान की पहचान करता है या करने का दावा करता है जहां से या जहां संचार प्रेषित किया जा रहा है या किया जा सकता है और इसमें संचार की उत्पत्ति, गंतव्य, मार्ग, समय, डेटा, आकार, अवधि या अंतर्निहित सेवा का प्रकार और कोई अन्य जानकारी शामिल है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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