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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

निर्देश देने के लिए कंट्रोलर की शक्ति।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 68


(1) कंट्रोलर, आदेश द्वारा, किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी या ऐसी अथॉरिटी के किसी भी कर्मचारी को ऐसे कदम उठाने या ऐसी गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि आदेश में बताया गया है यदि वे इस अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए किसी भी विनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
1[ (2) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या जानबूझकर उप-धारा (1) के तहत किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, वह अपराध का दोषी होगा और दोषी ठहराए जाने पर उसे दो साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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