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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

मध्यस्थों द्वारा जानकारी का संरक्षण और प्रतिधारण।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 67C


(1) मध्यस्थ ऐसी जानकारी को संरक्षित और बनाए रखेगा जैसा कि तय किया गया है, ऐसी अवधि के लिए और इस तरह से और प्रारूप में जैसा कि केंद्र सरकार तय कर सकती है।
(2) कोई भी मध्यस्थ जो जानबूझकर या जानबूझकर उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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