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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

साइबर आतंकवाद के लिए सजा।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 66F


(1) जो कोई,—
(A) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से—
(i) किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर संसाधन को एक्सेस करने के लिए अधिकृत होने से इनकार करता है या इनकार करने का कारण बनता है; या
(ii) बिना अनुमति के कंप्यूटर संसाधन में घुसने या एक्सेस करने की कोशिश करता है या अधिकृत एक्सेस से अधिक एक्सेस करता है; या
(iii) कोई भी कंप्यूटर दूषित चीज डालता है या डालने का कारण बनता है,
और इस तरह के आचरण के माध्यम से व्यक्तियों की मृत्यु या चोटों का कारण बनता है या होने की संभावना है या संपत्ति को नुकसान या विनाश होता है या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को बाधित करता है या यह जानता है कि इससे धारा 70 के तहत निर्दिष्ट महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को नुकसान या व्यवधान होने की संभावना है; या
(B) जानबूझकर या इरादतन बिना अनुमति के या अधिकृत एक्सेस से अधिक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है या एक्सेस करता है, और इस तरह के आचरण के माध्यम से जानकारी, डेटा या कंप्यूटर डेटा बेस तक पहुंच प्राप्त करता है जो राज्य की सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारणों के लिए प्रतिबंधित है; या कोई भी प्रतिबंधित जानकारी, डेटा या कंप्यूटर डेटा बेस, यह मानने के कारणों के साथ कि इस तरह से प्राप्त जानकारी, डेटा या कंप्यूटर डेटा बेस का उपयोग भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों को नुकसान पहुंचाने या होने की संभावना है, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में, या किसी विदेशी राष्ट्र, व्यक्तियों के समूह या अन्यथा के लाभ के लिए किया जा सकता है,
साइबर आतंकवाद का अपराध करता है।
(2) जो कोई भी साइबर आतंकवाद करता है या करने की साजिश करता है, उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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