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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 66E


जो कोई भी, जानबूझकर या जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर, प्रकाशित या ट्रांसमिट करता है, ऐसी परिस्थितियों में जो उस व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है या जुर्माने से जो दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—
(a) —ट्रांसमिट‖ का अर्थ है किसी दृश्य छवि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस इरादे से भेजना कि इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;
(b) —कैप्चर‖, एक छवि के संबंध में, का अर्थ है किसी भी माध्यम से वीडियोटेप, फोटोग्राफ, फिल्म या रिकॉर्ड करना;
(c) —निजी क्षेत्र‖ का अर्थ है नग्न या अंडरगारमेंट पहने हुए जननांग, सार्वजनिक क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन:
(d) —प्रकाशित‖ का अर्थ है मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनरुत्पादन और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराना;
(e) —गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में‖ का अर्थ है ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें एक व्यक्ति को यह उचित उम्मीद हो सकती है कि—
(i) वह गोपनीयता में कपड़े उतार सकता है, इस चिंता के बिना कि उसके निजी क्षेत्र की छवि कैप्चर की जा रही है; या
(ii) उसके निजी शरीर का कोई भी हिस्सा जनता को नहीं दिखेगा, चाहे वह व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो या निजी जगह पर।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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