🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए सज़ा।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 66A


कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से भेजता है,—
(a) कोई भी जानकारी जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है या जिसका चरित्र डराने वाला है; या
(b) कोई भी जानकारी जिसे वह जानता है कि वह झूठी है, लेकिन झुंझलाहट, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, दुश्मनी, नफ़रत या बुरी भावना पैदा करने के उद्देश्य से, लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का उपयोग करके;
(c) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश झुंझलाहट या असुविधा पैदा करने या प्राप्तकर्ता को ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे में धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से,
उसे तीन साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
स्पष्टीकरण.— इस धारा के उद्देश्यों के लिए, शब्द —इलेक्ट्रॉनिक मेल‖ और —इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश‖ का मतलब है एक संदेश या जानकारी जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण पर बनाई या भेजी या प्राप्त की जाती है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अटैचमेंट शामिल हैं, जिसे संदेश के साथ भेजा जा सकता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot