अगर कोई भी व्यक्ति, बेईमानी से या धोखे से, धारा 43 में बताए गए किसी भी काम को करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों।
स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(a) शब्द —बेईमानी से‖ का वही मतलब होगा जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) (1860 का 45) की धारा 24 में बताया गया है;
(b) शब्द —धोखे से‖ का वही मतलब होगा जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) (1860 का 45) की धारा 25 में बताया गया है।