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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

उल्लंघनों का कंपाउंडिंग।

अध्याय 10: अपीलीय न्यायाधिकरण

धारा: 63


(1) इस 2[अधिनियम] के तहत किसी भी उल्लंघन को, न्यायनिर्णयन कार्यवाही की संस्था से पहले या बाद में, नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है, जिसे इस संबंध में उसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जा सकता है या न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, उन शर्तों के अधीन किया जा सकता है जो नियंत्रक या ऐसा अन्य अधिकारी या न्यायनिर्णयन अधिकारी निर्दिष्ट कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसी राशि, किसी भी मामले में, उस जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो इस अधिनियम के तहत इस तरह के कंपाउंड किए गए उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर उसी या समान उल्लंघन को करता है जिस तारीख को उसके द्वारा किया गया पहला उल्लंघन कंपाउंड किया गया था।
स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, पहले उल्लंघन के कंपाउंड होने की तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद किए गए किसी भी दूसरे या बाद के उल्लंघन को पहला उल्लंघन माना जाएगा।
(3) जहां उप-धारा (1) के तहत किसी भी उल्लंघन को कंपाउंड किया गया है, वहां ऐसे उल्लंघन के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कंपाउंड किए गए उल्लंघन के संबंध में कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, नहीं की जाएगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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