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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील।

अध्याय 10: अपीलीय न्यायाधिकरण

धारा: 57


1[अपीलीय ट्रिब्यूनल].— (1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम के तहत कंट्रोलर या न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] में अपील कर सकता है।
(2) पार्टियों की सहमति से न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] में कोई अपील नहीं की जाएगी।
(3) उप-धारा (1) के तहत हर अपील उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिस तारीख को कंट्रोलर या न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की एक कॉपी पीड़ित व्यक्ति को मिलती है और यह उस फॉर्म में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो तय की जाए:
बशर्ते कि 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] उक्त पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था।
(4) उप-धारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल], अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे ठीक लगे, आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।
(5) 1[अपीलीय ट्रिब्यूनल] अपने द्वारा दिए गए हर आदेश की एक कॉपी अपील के पक्षों और संबंधित कंट्रोलर या न्याय निर्णय अधिकारी को भेजेगा।
(6) उप-धारा (1) के तहत 1[अपीलीय न्यायाधिकरण] के सामने दायर अपील पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि अपील मिलने की तारीख से छह महीने के भीतर अपील का निपटारा कर दिया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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