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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

171H. चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान।

अध्याय 9: सरकारी कर्मचारियों से संबंधित या संबंधित

धारा: 171H


जो कोई भी किसी उम्मीदवार के लिखित में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना किसी भी सार्वजनिक बैठक के आयोजन पर, या किसी भी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है: बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना अधिकार के दस रुपये से अधिक की राशि से अधिक खर्च किया है, तो उम्मीदवार से ऐसे खर्चों की तारीख से दस दिनों के भीतर लिखित में अनुमोदन प्राप्त करता है, तो उसे उम्मीदवार के अधिकार के साथ ऐसे खर्चों को खर्च करने वाला माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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