जो कोई भी किसी उम्मीदवार के लिखित में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना किसी भी सार्वजनिक बैठक के आयोजन पर, या किसी भी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है: बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना अधिकार के दस रुपये से अधिक की राशि से अधिक खर्च किया है, तो उम्मीदवार से ऐसे खर्चों की तारीख से दस दिनों के भीतर लिखित में अनुमोदन प्राप्त करता है, तो उसे उम्मीदवार के अधिकार के साथ ऐसे खर्चों को खर्च करने वाला माना जाएगा।