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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

किसी महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण, व्यपहरण या प्रलोभन देना, आदि।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 366


जो कोई भी किसी महिला का इस इरादे से अपहरण या व्यपहरण करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाए, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या उसे अवैध यौन संबंध के लिए फुसलाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर या फुसलाया जा सकता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी महिला को किसी भी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, तो उसे उपरोक्त रूप से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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