जो कोई भी किसी महिला का इस इरादे से अपहरण या व्यपहरण करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाए, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या उसे अवैध यौन संबंध के लिए फुसलाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर या फुसलाया जा सकता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी महिला को किसी भी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, तो उसे उपरोक्त रूप से दंडित किया जाएगा।