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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 305


यदि अठारह वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई प्रलाप करने वाला व्यक्ति, कोई बेवकूफ, या कोई व्यक्ति जो नशे की हालत में है, आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास, या दस साल से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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