यदि अठारह वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई प्रलाप करने वाला व्यक्ति, कोई बेवकूफ, या कोई व्यक्ति जो नशे की हालत में है, आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास, या दस साल से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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