जो कोई भी किसी लोक सेवक को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह मानता है कि उस लोक सेवक की रुचि है, किसी भी तरह की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, ताकि उस लोक सेवक को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, या किसी ऐसे कार्य को करने से বিরত रहने या देरी करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जो उस लोक सेवक के सरकारी कार्यों के प्रयोग से जुड़ा हुआ है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।