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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

कानून द्वारा सहायता देने के लिए बाध्य होने पर लोक सेवक की सहायता करने में चूक।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 187


जो कोई भी, कानून द्वारा किसी लोक सेवक को उसकी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन में सहायता देने या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसी सहायता देने से चूक जाता है, तो उसे साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा;और यदि ऐसी सहायता उससे किसी लोक सेवक द्वारा मांगी जाती है जो न्यायलय द्वारा कानूनी रूप से जारी किसी प्रक्रिया को निष्पादित करने के उद्देश्य से, या किसी अपराध को रोकने के लिए, या दंगा या बलवा को दबाने के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो किसी अपराध का आरोपी है या दोषी है, या कानूनी हिरासत से भाग गया है, तो उसे साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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