जो कोई भी किसी भी तरह से जानबूझकर खुद पर, या किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी भी समन, नोटिस या आदेश की तामील को रोकता है, जो किसी लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से जारी करने के लिए सक्षम है,या जानबूझकर किसी भी ऐसी जगह पर किसी भी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को चिपकाने से रोकता है, या जानबूझकर किसी भी ऐसी जगह से किसी भी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को हटाता है, जिस पर उसे कानूनी रूप से चिपकाया गया है,या जानबूझकर किसी भी उद्घोषणा को कानूनी रूप से करने से रोकता है, जो किसी लोक सेवक के अधिकार के तहत कानूनी रूप से सक्षम है, ऐसे लोक सेवक के रूप में, ऐसी उद्घोषणा करने का निर्देश देने के लिए,तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा; या, यदि समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए है,या न्यायलय में कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।