जो कोई भी समन, नोटिस या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, जो किसी लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से जारी करने के लिए सक्षम है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा;या, यदि समन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए है, या न्यायलय में कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।