जो कोई भी, लोक सेवकों के एक निश्चित वर्ग से संबंधित नहीं है, कोई भी ऐसी पोशाक पहनता है या कोई भी ऐसा टोकन ले जाता है जो उस वर्ग के लोक सेवकों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी पोशाक या टोकन से मिलता-जुलता है, इस इरादे से कि यह माना जा सकता है, या इस जानकारी के साथ कि यह माना जा सकता है कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग से संबंधित है, तो उसे तीन महीने तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।