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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज़ बनाने वाला लोक सेवक।

अध्याय 9: सरकारी कर्मचारियों से संबंधित या संबंधित

धारा: 167


जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, और ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तैयारी या अनुवाद करने का प्रभारी है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरह से बनाता, तैयार करता या अनुवाद करता है जो वह जानता है या मानता है कि गलत है, और ऐसा इरादा रखता है कि इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचेगी या यह जानता है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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