जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, और ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तैयारी या अनुवाद करने का प्रभारी है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरह से बनाता, तैयार करता या अनुवाद करता है जो वह जानता है या मानता है कि गलत है, और ऐसा इरादा रखता है कि इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचेगी या यह जानता है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।