166A. कानून के तहत निर्देश की अवज्ञा करने वाला लोक सेवक।
अध्याय 9: सरकारी कर्मचारियों से संबंधित या संबंधित
धारा: 166A
जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए,-- (a) जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश का उल्लंघन करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता से रोकता है, या (b) जानबूझकर, किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए, कानून के किसी अन्य निर्देश का उल्लंघन करता है जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसमें उसे ऐसी जांच करनी चाहिए, या (c) धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354B, धारा 370, धारा 370A, धारा 376, धारा 376A, [धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB], धारा 376E या धारा 509 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में, उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है,तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।Ins. by Act 13 of 2013, s. 3 (w.e.f. 03-02-2013)
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