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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

153a। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, और सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रह कार्य करना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 153A


(1)Whoever-
(क)शब्दों के द्वारा, या तो बोले या लिखित, या संकेतों से या दृश्यमान प्रतिनिधित्व या अन्यथा, धर्म के आधार पर, दौड़, जन्म, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य जमीन के आधार पर, किसी भी अन्य जमीन, अपवित्रता या श्मुकता की भावनाओं को बढ़ावा देना या प्रयास करना, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच घृणा या बीमार-इच्छा
(b)किसी भी कार्य को प्रतिबद्ध करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रह है, और जो सार्वजनिक शांति क

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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