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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा अवज्ञा के कार्य का उकसाना।

अध्याय 7: सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध

धारा: 138


जो कोई भी किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में अवज्ञा के कार्य को उकसाता है, जिसे वह जानता है, तो, यदि अवज्ञा का ऐसा कार्य उस उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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