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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

विद्रोह के लिए उकसाना, या किसी सैनिक, नाविक या वायु सैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करना।

अध्याय 7: सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध

धारा: 131


जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह करने के लिए उकसाता है, या ऐसे किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक को उसकी निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करता है, तो उसे आजीवन कारावास से, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— इस धारा में "अधिकारी", "सैनिक", "नाविक" और "वायु सैनिक" शब्दों में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो सेना अधिनियम, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) , नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34) , वायु सेना अधिनियम या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन है, जैसा भी मामला हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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