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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

124A. राजद्रोह।

अध्याय 6: राज्य के खिलाफ अपराध

धारा: 124A


जो कोई भी, बोले गए या लिखे गए शब्दों से, या संकेतों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व से, या अन्यथा, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है, या असंतोष को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसके साथ जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या कारावास से जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके साथ जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।स्पष्टीकरण 1.— अभिव्यक्ति “असंतोष” में अविश्वास और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं।स्पष्टीकरण 2.— सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ, जो वैध साधनों द्वारा उनमें परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं, बिना घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित किए या उत्तेजित करने का प्रयास किए, इस धारा के तहत अपराध नहींconstitute करती हैं।स्पष्टीकरण 3.— सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ, बिना घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित किए या उत्तेजित करने का प्रयास किए, इस धारा के तहत अपराध नहींconstitute करती हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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