जो कोई भी, भारत के राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल को, इस तरह के राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी भी वैध शक्ति का प्रयोग करने या किसी भी तरीके से प्रयोग करने से रोकने के इरादे से, हमला करता है या गलत तरीके से रोकता है, या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से डराता है, या इस तरह के राष्ट्रपति या राज्यपाल को डराने का प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।