भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना।
अध्याय 6: राज्य के खिलाफ अपराध
धारा: 122
जो कोई भी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहने के इरादे से पुरुषों, हथियारों या गोला-बारूद को इकट्ठा करता है या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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