जो कोई भी भारत में या भारत के बाहर धारा 121 द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश करता है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को डराने की साजिश करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— इस धारा के तहत साजिश का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी कार्य या अवैध चूक को उसके अनुसरण में जगह मिले।